बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर NSUI नेता के खिलाफ FIR

 

बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर NSUI नेता के खिलाफ FIR, नगर निगम की तहरीर पर कैंट थाने में केस


गोरखपुर। शहर में नगर निगम की अनुमति के बिना होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर की गई है। मामला सामने आने के बाद छात्र राजनीति से जुड़े लोगों में चर्चा तेज हो गई है।


जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चौराहे समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए थे। इन होर्डिंग में “यूपी में छात्र संघ पर ताला, दिल्ली में जीत पर माला” लिखा गया था।


नगर निगम की ओर से कैंट थाने को दी गई शिकायत में कहा गया कि छात्र नेता आदित्य शुक्ला द्वारा नगर निगम से अनुमति प्राप्त किए बिना विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए। शिकायत के आधार पर कैंट पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक अभिरल मिश्रा को सौंपी है।


बिना अनुमति होर्डिंग-बैनर लगाने पर रोक


नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं है। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ-साथ कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


वहीं, छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को सामने रखने के लिए फ्लेक्स लगाए गए थे। इस कार्रवाई के बाद छात्र संगठनों के बीच मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।


पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और नियमों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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